बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप (Youtuber Manish Kashyap) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. तमिलनाडु में हिंसा का कथित वीडियो वायरल (Tamil Nadu Viral Video) मामले में उन्हें पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने कहा है कि अब वह बिहार के जेल में ही रहेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु की कोर्ट में उसकी पेशी होगी.
मनीष के वकील ने दी जानकारी, जानिए क्या कहा
यूट्यूबर मनीष (Youtuber Manish Kashyap) के वकील शिवनंदन भारती ने मीडिया में बताया कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब मनीष बिहार में ही रहेंगे. कोर्ट ने कहा है कि जब तमिलनाडु (Tamil Nadu) में कोई सुनवाई होगी तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी. मनीष के वकील ने बताया कि उन्हें तमिलनाडु के सभी केस में बेल मिल चुकी है. ऐसे में कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए पटना के बेउर जेल (Beur Jail) में रहने का आदेश दिया है.
बता दें, इससे पहले सोमवार को यू्ट्यूबर की पेशी बेतिया के कोर्ट में हुई थी. एक अन्य मामले में मनीष कश्यप बेतिया के कोर्ट में पेश हुए थे. इस पेशी के बाद कोर्ट ने उनके तमिलनाडु भेजे जाने पर रोक लगा दिया था. कोर्ट ने उन्हें बेउर जेल (Beur Jail) भेज दिया था.
मनीष कश्यप के खिलाफ किस मामले में केस दर्ज है?
तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. मनीष ने एक ऐसा वीडियो (Manish Kashyap Viral Video) डाला था जिसमें ये दर्शाया गया कि तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों की पिटाई हुई. इस वीडियो को वायरल करने के मामले में मनीष को गिरफ्तार किया गया था. तमिलनाडु पुलिस (Tamil Nadu Police) कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर मनीष को पटना से तमिलनाडु ले गई थी. वहां उन्हें मदुरई कोर्ट (Madurai Court) में पेश किया था. इसके बाद कोर्ट ने मनीष को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.
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