बिहार की राजधानी पटना में अब आप अपने मन से शादी नहीं करा सकते हैं. आपकी शादी पर भी नजर रखी जाएगी. हालांकि, ऐसा सिर्फ शाही शादी व अन्य कार्यक्रमों के लिए होगा. पटना में शाही शादी, पार्टी व अन्य कार्यक्रमों में बेतहाशा खर्चों पर अब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स (सीजीएसटी) के अधिकारियों की नजर होगी. इसके साथ ही स्टेट जीएसटी अधिकारी भी शादियों में खर्च होने वाले पैसों पर नजर रखेंगे.
टेंट से लेकर कैटरिंग सर्विस पर सरकार लेगी जीएसटी
सरकार की ओर से शादी व अन्य कार्यक्रम को लेकर जीएसटी तय किया गया है. इसके तहत यदि आप विवाह भवन में शादी कर रहे हैं और डेढ़ लाख रुपये खर्च होते हैं तो जीएसटी लगभग 27 हजार रुपये देनी होगी. इस तरह टेंट, कैटरिंग सर्विस, सोने के आभूषण, आदि पर जीएसटी देनी होगी. टेंट में 50 हजार खर्च करने पर नौ हजार जीएसटी, कैटरिंग सर्विस में दो लाख खर्च होने पर 36 हजार जीएसटी के रूप में देने होंगे. सोने के आभूषण की खरीदारी पर तीन प्रतिशत सीजीएसटी तय है. बता दें, जीएसटी से आने वाली आय में दो हिस्सा लगाया जाता है. एक हिस्सा राज्य सरकार के पास जाता है तो दूसरा केंद्र सरकार के पास.
टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से शादी समारोह पर रखी जाएगी नजर
शादियों में अधिक खर्च करने वालों पर नजर रखी जाए इस उद्देश्य से सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सीजीएसटी) के अफसरों ने पटना के होटल, विवाह भवन, रेस्टोरेंट, क्लब, इवेंट मैनेजमेंट फर्म आदि का डाटाबेस तैयार किया है. बीते कुछ समय से टैक्स चोरी पर लगाम लगाने को लेकर सीजीएसटी की कवायद जारी है. इसी के तहत यह पहल की गई है. खर्चों को लेकर फीडबैक भी लिया जाएगा.
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