बीएड पास अभ्यर्थी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. बीएड पास अभ्यर्थियों ने क्लास 1-5 में शामिल करने की मांग और रिजल्ट को चैलेंज करने वाली याचिका दायर की थी. अब इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. इस फैसले के अनुसार, 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे. कोर्ट के इस फैसले से बिहार के 3.90 लाख बीएड पास स्टूडेंट को बड़ा झटका लगा है.
इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने साफ तौर पर कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे. दरअसल, बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ की ओर से बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक नियुक्ति के परिणाम पर रोक लगाने वाली याचिका दाखिल की थी. इसमें कहा गया है कि बीपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होने के बाद भी परिणाम जारी कर बीएड डिग्री धारकों के साथ अन्याय किया है.